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हरियाणा. मंत्रिमंडल फैसले तीन अंतिम चंडीगढ़

बैठक में हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा, नियम, 2007 के नियम 11(ग) में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई जिसके अनुसार ऐसे किसी व्यक्ति को न्यायिक सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जिसकी आयु आवदेन जमा कराने की अंतिम तिथि को 35 वर्ष से कम या 45 वर्ष से अधिक है।
मंत्रिमंडल ने हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) और अन्य समवर्गी सेवाओं के पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा के सिविल सेवाएं योग्यता परीक्षा(सीएसएटी पेपर) को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की तर्ज पर क्वालिफाइंग पेपर बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) प्रथम संशोधन नियम,2020 हरियाणा लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रणाली में समरूपता लाएंगे।
बैठक में 3x500 मेगावाट इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (आईजीएसटीपीपी), झारली, जिला झज्जर के शेष भूमि विस्थापितों को रोजगार देने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा आईजीएसटीपीपी, झारली के 15 पात्र भूमि विस्थापितों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान करने के अलावा इसके एक भूमि विस्थापित की नियुक्ति को घटनोत्तर स्वीकृति भी प्रदान की है।
बैठक में हरियाणा नगर योजनाकार सेवा (राज्य सेवा श्रेणी-1) नियम, 1976 तथा आगे संशोधित 2009 व 2013 को पुन: संशोधित करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के हरियाणा नगर योजनाकार सेवा (राज्य सेवा श्रेणी-1) नियम 1976 में बनाए गये थे, जिनमें वरिष्ठ नगर योजनाकार से मुख्य नगर योजनाकार के पद पर पदोन्नति हेतु कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था। हालांकि उपरोक्त नियम 1976 को वर्ष 2009 में संशोधित किया गया था, जिसमें मुख्य नगर योजनाकार के पद पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठ नगर योजनाकार के रूप में एक वर्ष का अनुभव निर्धारित किया गया था। सरकार ने मुख्य नगर योजनाकार के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु वरिष्ठï नगर योजनाकार के रूप में न्यूनतम अनुभव को एक वर्ष से पांच वर्ष करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, एचसीएस एवं संबद्ध सेवाओं जैसी श्रेणी-1 सेवा के राज्य सरकार विनियमन के अनुरूप नियम 5 में ऊपरी आयु सीमा को 35 वर्ष से संशोधित करके 42 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमंडल ने साइबर सिटी के विकास के लिए निर्धारित नीति मानदंडों में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
संशोधन के अनुसार, साइबर पार्क/ साइबर सिटी के लिए लाइसेंस फीस की दर को पूर्व में लागू दर से चार गुणा बढ़ाया गया है।
बैठक में आवासीय जोन में पर्यावरण अनुकूल आवास स्थापित करने के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति प्रदान करने हेतु पर्यावरण अनुकूल आवास नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति के तहत आवासीय जोन में 2000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र पर पर्यावरण अनुकूल आवास का निर्माण किया जाएगा।
रमेश2047वार्ता
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मलोट, मुक्तसर 25 अप्रैल (वार्ता) शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने गुरुवार कहा है कि किसानों को मुआवजा देने से इन्कार करने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान उनकी कड़ी मेहनत से उगायी गयी गेंहू की फसल को नहीं उठाकर उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप मंडियां पूरी तरह से जाम हो गयी हैं।

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