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असम सरकार ने चार जिलों में लगायी धारा 144

असम सरकार ने चार जिलों में लगायी धारा 144

गुवाहाटी 13 जून (वार्ता) असम सरकार ने चार जिलों में किसी भी तरह के जुलुसों, रैलियों और प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाते हुए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

जिला प्रशासन ने यह प्रतिबंध कछार, करीमगंज, हैलाकंदी और बंगाईगाँव जिले में सार्वजनिक शांति भंग ना होने के उद्देश्य से लगाए हैं।

भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गयी विवादित टिप्पणी से देश भर के विभिन्न हिस्सों में शुक्रवार को प्रदर्शन हुए थे। पार्टी द्वारा उनकी इस टिप्पणी पर दोनों को निलंबित कर दिया गया था।

चारों जिला प्रशासनों ने अपने जिलों के लिए अलग-अलग दिशानिर्देश जारी किए हैं।

बंगाईगाँव जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पंकज चमुआ ने रविवार को जारी आदेश में कहा,“देश के कई हिस्सों में कुछ संगठनों द्वारा विरोध रैलियों की घटनाओं और मौजूदा स्थिति को देखते हुए रांची, कूछ बेहार, कोलकाता, जम्मू-कश्मीर, कानपुर, प्रयागराज में हुयी घटनाओं को देखते हुए जिले में इस तरह की घटनाओं की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।”

इसके अतिरिक्त काछर जिला प्रशासन ने यहां के संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया है जिससे कानून व्यवस्था बनी रहे।

देश के गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों को देशभर में हुयी हिंसा को देखते हुए अलर्ट रहने का निर्देश दिया।

अभिषेक.संजय

वार्ता

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