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मद्रास उच्च न्यायालय ने राजीव गांधी के हत्याकांड के दोषियों की खारिज की याचिका

मद्रास उच्च न्यायालय ने राजीव गांधी के हत्याकांड के दोषियों की खारिज की याचिका

चेन्नई, 17 जून (वार्ता) मद्रास हाईकोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के आजीवन दोषी एस. नलिनी और आरपी रविचंद्रन की समयपूर्व रिहाई की मांग वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्याकांड में दोषी पाए गए, नलिनी और रविचंद्रन ने समय से पहले रिहाई के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर की थी जिसमें मांग की गयी थी कि मंत्रिपरिषद की सिफारिशों के अनुसार कार्य करने में विफल रहने वाले राज्यपाल की कार्रवाई असंवैधानिक है। याचिका में तमिलनाडु के राज्यपाल की मंजूरी के बिना याचिकाकर्ता को तुरंत जेल से रिहा करने के लिए राज्य को निर्देश देने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि वह 2001 में ही समयपूर्व रिहाई के लिए योग्य हो गए थे, फिर भी उन्हें रिहा नहीं किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायाधीश एन माला की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियां नहीं हैं। इस प्रकार, यह उनकी रिहाई का आदेश नहीं दे सकता, जैसा कि उच्चतम न्यायलय ने हत्या के मामले में एक अन्य दोषी पेरारिवलन के लिए किया था, इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दी गई। हत्याकांड की दोषी नलिनी ने नौ सितंबर 2018 राज्य मंत्रिमंडल द्वारा सभी दोषियों की रिहाई को लेकर राज्यपाल को की गयी सिफारिश के आधार पर अपनी रिहाई के लिए याचिका दायर की थी।

तमिलनाडु के मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत याचिकाकर्ता को रिहा करने की सलाह दी थी।



सं सोनिया



वार्ता

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