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भिवंडी एसडीओ के खिलाफ आपराधिक रिट याचिका दायर

मुंबई 29 नवंबर (वार्ता) चौंतीस वर्षीय एक महिला ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में भिवंडी के अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओ) और सात अन्य के खिलाफ महाराष्ट्र में वडोदरा-मुंबई राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण में धोखाधड़ी एवं फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए एक आपराधिक रिट याचिका दायर की है।
श्रीमती मनीषा अशोक पगार नामक महिला ने वकील आशुतोष श्रीवास्तव के माध्यम से यह याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया कि धोखाधड़ी, जालसाजी और धन की हेराफेरी में शामिल असली दोषियों को जानबूझकर पुलिस ने पकड़ा है।
याचिका में कहा गया है कि वह भिवंडी में नायब तहसीलदार कार्यालय में एजेंट के रूप में काम करती थी और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करती थी। उसने आरोप लगाया कि भूमि अधिग्रहण के दौरान फर्जी व्यक्तियों के नाम पर 11.66 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि जांच अधिकारियों ने जानबूझकर वास्तविक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और सिर्फ मेरे जैसे एजेंटों को दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्रवाई की गयी। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से प्रार्थना की है कि इस मामले जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या अपराध जांच विभाग (सीआईडी) जैसी स्वतंत्र एजेंसियों को हस्तांतरित की जाए।
संतोष.संजय
वार्ता
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