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रोजगार दिलाने में सहायक सिद्ध होगी युवा स्वाभिमान योजना

भोपाल, 19 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एंव आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने बताया कि प्रदेश के शहरी युवा बेराजगारों को मनपसंद क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देते हुए युवा स्वाभिमान योजना लागू की गयी है।
योजना के जरिये वर्ष 2019 की स्थिति में प्रदेश में युवाओं की संभावित संख्या 6.50 लाख को आने वाले समय में आत्म-निर्भर बनाने के लिये व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा। योजना में अभी तक 79 हजार 400 युवाओं ने पंजीयन करवा लिया है। योजना में जीवन-यापन की तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्ष में 100 दिन तक का रोजगार देना शामिल है।
युवा नगरीय निकायों में निवासरत हो तथा उसकी आयु 21-30 वर्ष होनी चाहिए। परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। पात्र युवक-युवती को जो कार्य सौंपा जाएगा, उस संबंध में पहले 10 दिन में निकाय द्वारा उस कार्य का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
योजना में पात्र युवाओं को एक वर्ष में 100 दिनों के लिए, 4000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड पर नगरीय निकायों में अस्थाई-रोजगार दिया जाएगा। स्टाइपेंड प्रत्येक माह के अंत में युवक-युवती के बैंक खाते में किया जाएगा। कार्य की अवधि एक माह से कम होने पर समानुपातिक दर से भुगतान किया जाएगा। युवाओं का 90 दिनों तक 4 घंटे नगरीय निकाय द्वारा आवंटित विहित कार्य में नियोजन एवं 4 घंटे कौशल एवं तकनीकी विकास का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसमें न्यूनतम उपस्थिति होने पर ही अभ्यर्थी को कार्य के समानुपातिक भुगतान की अर्हता होगी।
योजना के क्रियान्वयन के लिए संबंधित नगरीय निकाय (नगर निगम, नगर पलिका, नगर परिषद) नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा। नगरीय निकाय में पंजीयन के दौरान प्रत्येक पात्र युवा से दो विकल्प लिए जाएंगे। पहला निकाय द्वारा चिन्हांकित कार्यों में से कार्य के विकल्प, जैसे-सम्पत्ति कर की वसूली, जल कर की वसूली, सम्पत्ति कर के लिए सर्वे, निर्माण कार्यों में श्रमिक के रूप में कार्य आदि। दूसरा कौशल प्रशिक्षण के लिए क्षेत्र का चयन जिसमें कॅरियर बनाने की रुचि हो।
नाग
वार्ता
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