Friday, Apr 26 2024 | Time 09:39 Hrs(IST)
image
राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


निर्वाचन में 12 दस्तावेजों उपयोग कर सकेगा मतदाता

भोपाल, 27 मार्च (वार्ता) भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार लोकसभा निर्वाचन में मतदान के लिये मतदाता को मतदान केंद्र में पहचान के लिए 12 दस्तावेज में से किसी एक को अपने साथ ले जाना होगा।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार इसमें मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, पेन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, स्वा. बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल है। फोटो वोटर स्लिप केवल जानकारी के लिए ही उपयोग की जा सकेगी।
विश्वकर्मा
वार्ता
image