राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Apr 12 2019 3:32PM हत्या के प्रयास के आरोपी को 10 साल की सजाभिण्ड, 12 अप्रैल(वार्ता)मध्यप्रदेश के भिंड जिले में 12वीं की परीक्षा देकर लौट रहे एक छात्र की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश के आरोपी को न्यायालय ने दोष साबित होने पर 10 साल कैद और 7 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अतरिक्ति जिला अभियोजक (एडीपीओ) इंद्रेश प्रधान ने बताया कि न्यायलय द्वारा कल सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को जिला जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि मोतीपुरा गांव निवासी 12वीं का छात्र फरियादी गबडू 9 मार्च 2012 को चचेरे भाई रामराज और विजय सिंह के साथ नयागांव सेंटर में फिजिक्स का पेपर देकर बाइक से लौट रहा था। बीसलपुरा गांव के पास आरोपी धर्मेंद्र सिंह ने उनकी बाइक रोक ली और कट्टे से गोली चला दी। गोली छात्र को छूती हुई निकल गई इस पर आरोपी ने दूसरी गोली चलाई जो छात्र गबडू को लग गई और वह घायल हो गया। आरोपी को पकडने छात्र के चचेरे भाई दौडे तो वह भाग निकला। सं व्यास प्रसादवार्ता