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ई-टेण्डर घोटाले के पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

जबलपुर 25 जून (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित ई-टेण्डर घोटाल के पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
न्यायाधीश राजीव कुमार दुबे की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि ईओडब्ल्यू की जांच जारी है। ऐसी स्थिति में आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है।
प्रदेश के बहुचर्चित ई-टेण्डर घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू कर रही है। ई-टेण्डर के तहत 80 हजार करोड रूपये के टेण्डर जांच के दायरे में है। ई-घोटाले मामलें में ओएसडी नंदकिशाेर तथा संबंधित कंपनियों के वरूण चतुर्वेदी, विनय चतुर्वेदी, सुमित गोलवारकर तथा मनोहर एम एन विगत दो माह से अधिक समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। जिला न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने याचिका के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी।
सं नाग
वार्ता
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