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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


अमानक खाद्य सामग्री पर हुई रासुका की कार्रवाई

बड़वानी, 25 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश के बड़वानी जिला दण्डाधिकारी ने एक व्यवसायी को अमानक खाद्य सामग्री का संग्रहण तथा विक्रय करने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के अंतर्गत निरुद्ध करने के आदेश दिये हैं।
जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिला कलेक्टर अमित तोमर ने सेंधवा के व्यापारी बालमुकुंद गर्ग को अमानक खाद्य सामग्री का संग्रहण एवं विक्रय करने पर रासुका के तहत कार्रवाई करते हुए तीन माह के लिए केन्द्रीय जेल बड़वानी में निरूद्ध करने के आदेश दिये हैं।
व्यापारी के यहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी की कार्यवाही के दौरान घी, पाम आईल, गुड़, वनस्पति घी, पोहा आदि जब्त कर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया था।
सं गरिमा
वार्ता
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