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भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत ने दो करोड़ से अधिक की सम्पत्ति राजसात करने का आदेश दिया

इंदौर, 21 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के इंदौर की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामलें में आरोपी की 2 करोड़ 31 लाख रूपये से अधिक मूल्य की अनुपातहीन चल-अचल संपत्ति को राजसात (अधिहरण) करने का आज आदेश पारित किया है।
विशेष लोक अभियोजक महेंद्र कुमार चतुरवेदी के अनुसार जिला सत्र न्यायालय के विशेष न्यायधीश अलोक मिश्रा ने आज उद्यानिकी विभाग के तत्कालीन उपसंचालक शिवदत्त पाण्डे के खिलाफ दायर संपत्ति अधिहरण का आवेदन स्वीकार कर इनकी 2 करोड़ 31 लाख 8 हजार 651 रूपये मूल्य की सम्पत्ति राजसात किये जाने का आदेश पारित किया है।
विशेष लोक अभियोजक के अनुसार इंदौर के विजय नगर के स्कीम नंबर 54 निवासी शिवदत्त के विरुद्ध विशेष पुलिस स्थापना शाखा लोकायुक्त कार्यालय इंदौर ने 11 जनवरी 2011 को छापेमार कार्यवाही की थी। जिसमें शिवदत्त के आलावा इनकी पत्नी श्रीमती रंजना पाण्डे, बेटा अंबर और बेटी अवनि के अधिपत्य से आय से अधिक संपत्ति पायी गयी थी।
विशेष लोक अभियोजक के अनुसार 9 अक्टूबर 2016 को शिवदत्त और उनके अधिपत्य से प्राप्त संपत्ति को राजसात किये जाने हेतु अदालत के समक्ष एक आवेदन दर्ज कराया गया था। जिस पर आज अदालत ने आदेश पारित कर दिया है।
अदालत के आदेशनुसार आरोपी शिवदत्त और प्रभवित उसके परिजनों का देवास स्थित एक दवा कारखाने का भूखंड, इसी कारखाने में लगे सयंत्र, कच्चा मॉल, तैयार मॉल का भण्डारण, पैकिगं सामग्री, एक डेरी फार्म, कृषि भूमि नगदी, बैंक में जमा रकम जिसका मूल्य दो करोड़ से अधिक है राजसात करने का आज आदेश पारित कर दिया है।
सं नाग
वार्ता
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