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अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव पर उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार से मांगा जवाब

बिलासपुर 18 नवम्बर (वार्ता) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने नगरीय निकाय चुनावों में महापौर के पद का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने के राज्य सरकार के निर्णय पर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करते हुए आज सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश रामचंद्रन और न्यायमूर्ति पीपी साहू की पीठ ने इस मामले में दाखिल याचिकाओं पर आज सुनवाई शुरू की।याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रतीक शर्मा ने जबकि सरकार की ओर से महाधिवक्ता सतीशचन्द्र वर्मा ने पक्ष रखा।महाधिवक्ता ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि ये सरकार का अधिकार है और नियमों का पालन करते हुए सरकार ने इस नियम में बदलाव किया है।
दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद न्यायालय ने इस मामले में स्थगन आदेश जारी नही करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश किया।न्यायालय ने कहा कि इस मामले पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है।न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 28 नवम्बर तय की है।
उल्लेखनीय हैं कि अगले माह दिसंबर में नगरीय निकाय चुनाव होना है।सरकार ने इस चुनाव में महापौर और अध्यक्ष पद के लिए पूर्व की प्रत्यक्ष प्रणाली से से चुनाव करवाने में बदलाव कर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से कराने का निर्णय लिया है और इसके लिए अध्यादेश जारी किया है।इस अध्यादेश के तहत चुने गए पार्षदो में से किसी को महापौर या अध्यक्ष चुना जाएगा और इसका चयन भी पार्षदो द्वारा ही किया जाएगा। सरकार के इस फैसले के खिलाफ अलग-अलग छह याचिका उच्च न्यायालय में लगाई गई है।
लक्ष्मण.साहू
वार्ता
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