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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


धमतरी जिले में चुनाव के मद्देनजर धारा 144 लागू

धमतरी, 26 नवंबर (वार्ता) छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2019 के तहत धमतरी जिले के नगरपालिक निगम और पांच नगर पंचायत कुरूद, आमदी, भखारा, मगरलोड और नगरी के पार्षद पद के चुनाव के लिए आगामी 21 दिसंबर को मतदान किया जाएगा।
इस दौरान चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए राजनैतिक दलों द्वारा जुलूस, रैली एवं आम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसकी वजह से शांति भंग होने की आशंका है।
इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल ने शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कहा कि जिले के नगरपालिक निगम धमतरी, नगर पंचायत आमदी, नगर पंचायत कुरूद, नगर पंचायत भखारा, नगर पंचायत नगरी और नगर पंचायत मगरलोड क्षेत्र की सीमाओं में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल, जुलूस अथवा रैली तथा आम सभा के दौरान किसी भी प्रकार का शस्त्र-लाठी, बल्लम, तलवार, राॅड, चैन एवं अन्य हथियार अपने साथ लेकर नहीं चलेगा और ना ही रखेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया एवं निर्वाचन समाप्ति तक लागू होगा।
सं नाग
वार्ता
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