राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jan 25 2020 10:43AM देनदारियां बकाया रहने पर संबंधित नहीं लड़ सकेगा पंचायत चुनावमुरैना, 25 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में पंचायत की देनदारियां या फिर अन्य किसी भी प्रकार के ‘कर’ के बकाया रहने की स्थित में संबंधित व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ने संबंधी निर्देश दिए गए हैं।आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तरुण भटनागर ने जिले के सभी पंचायत निर्वाचित पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, कि पंचायत चुनाव में पंचायत का कोई भी कर या अन्य देनदारियां बकाया हैं तो संबधित व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेगा।निर्देशों में श्री भटनागर ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने पंचायत द्वारा लगाए गए सम्पति कर, जलकर, शिक्षा उपकर के साथ-साथ पानी के टैंकर, सामुदायिक भवन के उपयोग इत्यादि के लिये पंचायत को दिए जाने वाली धनराशि नहीं दी है तो ऐसा व्यक्ति पंच, उपसरपंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बन सकेगा।उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसी धन राशियां लोगों के ऊपर बनी रहतीं हैं और वे इस धनराशि को ग्राम पंचायत में जमा नहीं करते हैं।सं बघेल वार्ता