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बर्ड फ्लू रोकने के लिए सभी जिलों को दिशानिर्देश जारी

भोपाल, 10 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के इंदौर, मंदसौर, नीमच, देवास, खंडवा, गुना और आगरमालवा जिलों में कौओं के सैंपल में एवियन इन्फ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) की पुष्टि होने के बाद सभी 52 जिलों में बर्ड फ्लू का संक्रमण रोकने के उद्देश्य से आवश्यक ऐहतियाती कदम उठाने के निर्देश राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए हैं।
राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा की ओर से कल सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान की ओर से अवगत कराया गया है कि इंदौर, मंदसौर, नीमच, देवास, खंडवा, गुना और आगरमालवा जिलों में मृत कौओं के सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुयी है। इसके अलावा नीमच और इंदौर जिले में कुछ पक्षियों में भी बर्ड फ्लू के प्रारंभिक लक्षण होने की बात सामने आयी है।
इसके मद्देनजर सभी जिलों में पशुपालन विभाग की ओर से विशेष निगरानी और ऐहतियात बरतने के लिए कहा गया है। पत्र के साथ केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस की प्रति भेजकर इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है।
गाइडलाइन के अनुसार बर्ड फ्लू अधिसूचित क्षेत्रों की दुकानों से पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना। संक्रमित अधिसूचित क्षेत्रों में पोल्ट्री के आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना। जीवित पक्षियों को संक्रमित क्षेत्र में पूरी तरह प्रतिबंधित करना। केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता प्रमाणपत्र जारी होने के बाद ही ऐसे संक्रमित क्षेत्रों में मुर्गीपालन शुरू हो सकेगा।
संक्रमित क्षेत्रों में और संक्रमण बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की मदद से बेरिकेडिंग करना और अन्य आवश्यक प्रतिबंध लगाना। संक्रमित क्षेत्रों के आसपास वाहनों के आवागमन पर नियंत्रण रखना। मृत पक्षियों को दो गुणा दो गुणा दो मीटर के गड्ढे बनाकर दफन करना और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि यह स्थान आवासीय और पानी के स्त्रोत वाले क्षेत्रों से दूर हो।
प्रशांत
वार्ता
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