राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Feb 12 2021 2:44PM धार्मिक भावनाओं को आहत करने के दो आरोपियों को मिली जमानतइंदौर, 12 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और देश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के दो आरोपियों को आज अंतरिम राहत देते हुए जमानत दे दी है।न्यायाधीश रोहित आर्य ने आरोपी एडविन एंथोनी और प्रखर व्यास की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया है। इन दोनों समेत कुल छह आरोपियों को एक जनवरी 2021 को इंदौर की तुकोगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब से ही उक्त दोनों यहां की सेंट्रल जेल में न्यायिक अभिरक्षा में कैद है।आधिकारिक जानकारी के अनुसार ‘स्टैंडअप कॉमेडियन’ मुन्नवर फारूकी एक जनवरी को यहां पलासिया क्षेत्र में एक कॉमेडी शो करने पहुंचे थे। उन समेत शो से जुड़े छह आरोपियों के खिलाफ शिकायत पर तुकोगंज थाना पुलिस ने एक प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले में गिरफ्तार मुन्नवर फारूकी और एक नाबालिग को इससे पहले जमानत दी जा चुकी है।इसी मामले में नलिन यादव, सदाकत खान फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में जेल में ही है।जितेंद्र बघेल वार्ता