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सार्वजनिक बहुमंजिला भवनों में आगजनी से सुरक्षा के मुद्दे पर जिम्मेदारों से जवाब तलब

इंदौर, 08 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने राज्य की बहुमंजिला सार्वजनिक इमारतों, शॉपिंग मॉल्स में आगजनी के सुरक्षा मानकों और विस्फोटक अधिनियम के आवश्यक प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने को लेकर सवाल उठाती एक जनहित याचिका पर राज्य और केंद्र सरकार के 7 जिम्मेदारों को जवाब के लिए अंतिम अवसर देते हुए आज नोटिस जारी किया।
प्रशासनिक न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायाधीश अनिल वर्मा की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि राज्य के कई बहुमंजिला सार्वजनिक भवनों में एहतियातन आगजनी जैसी घटना हो जाने के बाद इससे निपटने के लिए आवश्यक नियम सम्मत व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही कई शॉपिंग मॉल्स में खतरनाक ज्वलनशील रसायनों का भंडारण किया जाता है। बावजूद विस्फोटक अधिनियम के तहत आवश्यक पंजीयन नहीं कराया जा रहा है।
बाइस महीने पहले दायर इस जनहित याचिका में जिम्मेदारों को न्यायालय द्वारा अनेक अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब नहीं दिए जाने पर आज न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की। न्यायालय ने याचिका में बनाये गए पक्षकार विस्फोटक नियंत्रक भारत सरकार, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन मध्यप्रदेश शासन और अन्य चार से आगामी छह सप्ताह में जवाब तलब किया है। याचिका की आगामी सुनवाई 8 नवंबर 2021 को संभावित है।
जितेंद्र बघेल
वार्ता
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