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एटीएम में आग लगाने वाले युवक को 5 वर्ष की सजा

खरगोन, 13 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश के खरगोन जिला मुख्यालय स्थित एक निजी कंपनी के एटीएम को आग लगा देने के मामले में आरोपी युवक को 5 वर्ष की सजा से दंडित किया गया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार खरगोन के तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने कल 21 वर्षीय अभय सिंह निवासी सांगवी मुजाल्दा पुरा को 5 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी अमरेंद्र तिवारी ने बताया कि 9 अगस्त 2021 को आरोपी ने खरगोन के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सामने स्थित एक निजी कंपनी के एटीएम में पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। फरियादी दीपक शर्मा की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया गया था। आरोपी ने पूछे जाने पर बताया था कि उसने यूं ही मजाक के उद्देश्य से उसमें आग लगा दी थी।
सं नाग
वार्ता
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