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कार्बेट पार्क में पर्यटक वाहनों की खरीद में गड़बड़ी, निदेशक से मांगा जवाब

नैनीताल 15 मार्च (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कार्बेट पार्क के ढिकाला जोन में पर्यटकों के लिये सफारी बस की खरीद में गड़बड़ी के मद्देनजर नयी निविदा प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही कार्बेट पार्क के निदेशक को दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
मामले के अनुसार कार्बेट पार्क प्रशासन की ओर से ढिकाला जोन में पर्यटकों की सैर के लिये चार सफारी बसों के लिये पिछले साल नवम्बर में निविदा आमंत्रित की गयी। प्रशासन की ओर से चार निविदाओं को योग्य पाया गया और उन्हें अनुबंध से पहले सफारी बस खरीदकर जांच प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया।
अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली की ओर से बताया गया पार्क प्रशासन की ओर से जांच प्रक्रिया में निविदा की शर्तां का उल्लंघन करते हुए चार की बजाय सात वाहन स्वामियों को आमंत्रित कर दिया गया। पार्क प्रशासन के इस कदम का जब सफल निविदा दाताओं की ओर से विरोध किया गया तो श्री मैनाली ने बताया कि पार्क के वार्डन ने बिना कारण बताये पूरी निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर दिया।
इसके बाद सफल निविदा दाताओं की ओर से इस मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी लेकिन एकलपीठ ने पार्क प्रशासन के कदम को उचित ठहराते हुए दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके बावजूद सफल निविदादाताओं ने हार नहीं मानी और एकलपीठ के आदेश को विशेष याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी। जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।
श्री मैनाली ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति नारायण सिंह धनिक की युगलपीठ ने मामले को सुनने के बाद नये वाहन खरीद प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही कार्बेट पार्क के निदेशक राहुल को इस मामले में दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। अदालत की ओर से पूछा गया है कि बाघ संरक्षण योजना के तहत जब ढिकाला जोन में चार वाहनों की अनुमति है तो सात वाहनों को जांच प्रक्रिया के लिये क्यों आमंत्रित किया गया।
अदालत ने सीटीआर के निदेशक से यह भी पूछा है कि निविदा को बिना कारण क्यों निरस्त किया गया और उप प्रभागीय वनाधिकारी ने किस हैसियत से निविदाओं को निरस्त किया है। अदालत ने तब तक पार्क में सफारी वाहनों के पंजीकरण पर भी रोक लगा दी है।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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