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नारी निकेतन मामले में सतर्कता शाखा से मांगी रिपोर्ट

नैनीताल 25 जून (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून के नारी निकेतन के निर्माण में हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मामले में पुलिस की सतर्कता शाखा को जांच रिपोर्ट के संबंध में अदालत को अवगत कराने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ ने देहरादून निवासी एवं वकील एस.के. सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद मंगलवार को ये निर्देश दिये। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि देहरादून स्थित नारी निकेतन के निर्माण में धांधली हुई है। इन कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से करायी जाये।
याचिकाकर्ता के वकील किशोरी लाल ने बताया कि मामले को सुनने के बाद अदालत ने समाज कल्याण विभाग से शपथपत्र पेश करने को कहा था। अदालत ने कहा था कि समाज कल्याण विभाग जनहित याचिका में उठाये गये सवालों का जवाब शपथपत्र के माध्यम से दे। समाज कल्याण विभाग की ओर से पेश शपथपत्र में कहा गया कि मामले की जांच पुलिस की सतर्कता शाखा की ओर से की जा चुकी है।
श्री कुमार ने कहा कि इसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह समाज कल्याण विभाग की ओर से पेश किये गये शपथपत्र का जवाब प्रतिशपथ पत्र के माध्यम से पेश करे। साथ ही पुलिस की सतर्कता शाखा को निर्देश दिया कि वह जांच रिपोर्ट के संबंध में अदालत को सूचित करे।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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