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डीजीपी ने की जनता से बिना मास्क पहने बाहर न निकलने की अपील

देहरादून 19 जून (वार्ता) उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनिल कुमार रतूडी ने शुक्रवार को आम नागरिकों से बिना मास्क लगाए बाहर न निकलने और दो गज की शारीरिक दूरी बनाए रखते हुये कोरोना संक्रमण से बचने की अपील की है।
श्री रतूडी ने अपने सन्देश में पूर्णबन्दी के दौरान शासन, प्रशासन और पुलिस को सहयोग करने के लिए जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हम अनलॉक की स्थिति में आ गये हैं और यह समय हमारे और आप सभी के लिए बेहद संवेदनशील है इसलिए जहां एक ओर महामारी का खतरा अभी टला नहीं है, इसके लिए हमें बहुत सतर्कता, परहेज, सामूहिक समाज के रूप में नियमों को पालन करने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर अनलॉक के दृष्टिगत जन जीवन को विशेषकर आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत होना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इन दोनों कार्यों को एक साथ करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस अनलॉक में हम लोग इसके लिए बनाई गयी व्यवस्था का पालन करें। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है होम एवं संस्थागत क्वारंटीन के नियमों का पालन करें।
डीजीपी ने कहा कि आप सभी इससे भी अवगत है कि जो भी व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है हमें उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी अधिनियम एवं भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है। जो हम कर रहें है और आगे और सख्ती से करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप समाज में घर से बाहर निकलकर सार्वजनिक स्थानों पर अपने कार्य या किसी महत्वपूर्ण विषय के लिए जाए तो आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप मास्क पहनें, दो गज की शारीरिक दूरी रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करें ताकि आप स्वयं भी इस महामारी से सुरक्षित और अन्य को भी सुरक्षित रख सकें।
श्री रतूडी ने जनता को यह जानकारी भी दी कि जो व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क के आएंगे या थूकेंगे और सामाजिक दूरी को पालन नहीं करेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रथम बार 100 रुपये का जुर्माना, उसके पश्चात 200 से 500 रुपये तक का जुर्माना साथ ही छह माह तक के जेल और 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
सं. उप्रेती
वार्ता
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