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सीबीआई जांच आदेश देना सरकार का विशेषाधिकार

मदुरै 29 जून (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने साेमवार को कहा कि पिता पुत्र की हिरासत में हुई मौत की जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो को हस्तांतरित करने का विशेषाधिकार तमिलनाडु सरकार के पास है और इसके तुरंत बाद अदालत ने तूतीकोरीन जिलाधिकारी को सथानकुलम थाने को तुरंत राजस्व अधिकारियों के नियंत्रण में देने का आदेश दिया।
गौरतलब है कि पिता पी जयराज (61) और पुत्र जे बेनिक्स (31) की 22 एवं 23 जून को न्यायिक हिरासत के दौरान मौत हो गयी थी। इसी थाना के पुलिसकर्मियों पर पिता-पुत्र को प्रताड़ित कर मौत के कगार पर पहुंचाने का आरोप है।
न्यायमूर्ति पी एन प्रकाश और न्यायमूर्ति बी पुगलेंधी की युगलपीठ ने यह विचार तब व्यक्त किये जब अतिरिक्त महाधिवक्ता के चेलापांडियन ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है तथा इस संबंध में अदालत की इजाजत लेना चाहती है।
न्यायालय ने कहा कि सरकार को इस मामले को सीबीआई को हस्तांतरित करने की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह एक नीतिगत निर्णय है।

न्यायालय ने कहा,“ मामले को सीबीआई को हस्तांतरित करने का यह सरकार का विशेषाधिकार है और ऐसे में
अनुमति का सवाल ही नहीं उठता। हम इसे तय करने का अधिकार राज्य सरकार पर छोड़ते हैं।”
संजय जितेन्द्र
जारी.वार्ता
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