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सरकारी अधिसूचना का अनुपालन नहीं होने से उत्तराखंड परिवहन व्यवसायी आक्रोशित

हल्द्वानी 03 नवंबर (वार्ता) उत्तराखंड के सम्भागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) कार्यालय हल्द्वानी में कोरोना वायरस (कोविड-19) के मद्देनजर वाणिज्यिक वाहनों को सितम्बर तक मोटरयान कर एवं परमिट नवीनीकरण शुल्क भुगतान में छूट प्रदान करने सम्बंधी अधिसूचना का अनुपालन न होने से परिवहन व्यवसायियों में आक्रोश व्याप्त है।
यह अधिसूचना प्रदेश के परिवहन सचिव शैलेष बगौली की ओर से गत सात अक्टूबर को जारी की गई थी।
जुलाई, अगस्त, सितम्बर माह का मोटरयान कर अपडेट नहीं होने के कारण अक्टूबर से अधिकतर वाणिज्यिक वाहनों के परमिट नवीनीकरण, वाहन फिटनेट समेत अन्य कार्य नहीं हो रहे हैं।
इस कारण जहां एक ओर मोटरयान कर, परमिट नवीनीकरण शुल्क, फिटनेस शुल्क संग्रह नहीं होने से प्रदेश सरकार को राजस्व घाटा हो रहा है वहीं दूसरी ओर वाहन प्रपत्र अपूर्ण होने की दशा में परिवहन व्यवसायियों को कानूनी अड़चनों का भय भी सता रहा है।
कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड (केएमओयू) के वाहन संचालक बहादुर सिंह बिष्ट ने कहा, “चालान के अलावा अन्य जिम्मेदारी तो वाहन स्वामी की बनती ही है।” कुछ परिवहन व्यवसायियों का तो यह भी मानना है कि प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में लिये गये इस निर्णय को लागू करने में आरटीओ कार्यालय स्तर से जानबूझ कर विलम्ब किया जा रहा है जिस कारण प्रदेश सरकार की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार की ओर से पहले चरण में पूर्णबंदी से प्रभावित हुए परिवहन व्यवसायियों की समस्याओं के मद्देनजर वाणिज्यिक वाहनों का अप्रैल से जून तक तीन माह का मोटरयान कर (टैक्स) माफ कर दिया गया था।
वर्तमान में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण पर्यटन आधारित परिवहन व्यवसाय सुचारू न हो पाने का हवाला देते हुए परिवहन सचिव की ओर से गत सात अक्टूबर को जारी अधिसूचना के जरिए उत्तराखंड परिवहन विभाग अंतर्गत सभी वाणिज्यिक वाहनों को जुलाई से सितम्बर तक तीन माह की अवधि के लिए मोटरयान कर और परमिट नवीनीकरण शुल्क भुगतान से छूट प्रदान की गई है।
इस सम्बंध में आरटीओ राजीव कुमार मेहरा का कहना है कि अगर कोई विसंगति है तो उसकी जांच कर दूर किया जाएगा।
सं. उप्रेती
वार्ता
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