Friday, Apr 26 2024 | Time 06:40 Hrs(IST)
image
राज्य » अन्य राज्य


मैसुरु दुष्कर्म के दोषियों को मौत की सजा सुनिश्चित करने के प्रयास करेंगे: बोम्मई

बेंगलुरु, 22 सितंबर (वार्ता) कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार मैसुरु दुष्कर्म मामले में विशेष अभियोजक की नियुक्ति करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि बलात्कारियों को मौत की सजा दी जाए।
श्री बोम्मई ने राज्य विधानसभा में कहा,“हम एक विशेष अभियोजक नियुक्त करेंगे और इस मामले में यह भी देखेंगे कि आरोपियों को मौत की सजा दी जाय।”
भोजनावकाश से पहले श्री बोम्मई ने कहा कि भाजपा सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार के विपरीत मैसूर सामूहिक दुष्कर्म मामले में तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने 2013 के मणिपाल सामूहिक बलात्कार मामले में कार्रवाई में देरी की थी।
उन्होंने कहा,“दो मेडिको-लीगल रिपोर्ट दर्ज की गई थी। एक 24 अगस्त को रात 9.15 बजे (हमला मामला) और दूसरा (सामूहिक बलात्कार का मामला) अगले दिन सुबह 5.50 बजे किया गया था। इन दोनों रिपोर्टों को प्राप्त करने के बाद, पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की। हमारी पुलिस ने गलती नहीं की है और ना ही कोई विलंब किया जैसा कि विपक्ष के नेता सिद्धारमैया दावा कर रहे हैं।”
श्री बोम्मई ने यह टिप्पणी विपक्ष के नेता सिद्धारमैया के आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए की कि पुलिस त्वरित कार्रवाई करने में विफल रही है।
श्री सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसी शाम न तो प्राथमिकी दर्ज की और न ही मामले में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का बयान दर्ज किया।
इन आरोपों को खारिज करते हुए श्री बोम्मई ने कहा कि बलात्कार पीड़िता आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई और उसने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दिया।
उन्होंने कहा,“मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का बयान यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि पुलिस और सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है और तुरंत कार्रवाई की है।”
मुख्यमंत्री ने कहा,“पिछले एक महीने से, पीड़िता के मुंबई लौटने के बाद भी, हमारी पुलिस उसके संपर्क में थी। वह तैयार नहीं थी। उसके पिता तैयार नहीं थे। लेकिन, हमारी पुलिस ने उन्हें बलात्कारियों के खिलाफ मामला दज कराने और मामले को आगे बढ़ाने के लिए मना लिया।”
श्री सिद्धारमैया के आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस ने पहली बार में बलात्कारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376डी और 392 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
संजय जितेन्द्र
वार्ता
More News
एनसीबीसी ने मुसलमानों के लिए पूर्ण आरक्षण पर मुख्य सचिव को तलब करने की घोषणा की

एनसीबीसी ने मुसलमानों के लिए पूर्ण आरक्षण पर मुख्य सचिव को तलब करने की घोषणा की

25 Apr 2024 | 10:32 PM

बेंगलुरु, 25 अप्रैल (वार्ता) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने गुरुवार को मुस्लिम समुदाय को "पूर्ण आरक्षण" देने के राज्य सरकार के फैसले पर कर्नाटक के मुख्य सचिव को तलब करने की घोषणा की।

see more..
वाईएसआरसीपी को हराने के लिए विपक्ष मेरी दो बहनों का इस्तेमाल कर रहा है: जगन रेड्डी

वाईएसआरसीपी को हराने के लिए विपक्ष मेरी दो बहनों का इस्तेमाल कर रहा है: जगन रेड्डी

25 Apr 2024 | 8:37 PM

कडप्पा, 25 अप्रैल (वार्ता) आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने गुरुवार को कहा कि लोग दिग्गज नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के उत्तराधिकारी का फैसला करेंगे, लेकिन प्रतिद्वंद्वियों से हाथ मिलाने वालों का नहीं।

see more..
image