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सहायक अध्यापक (एलटी) भर्ती प्रक्रिया निरस्त, बीएड होगी आवश्यक योग्यता

नैनीताल 15 मई (वार्ता) सहायक अध्यापक एलटी पद के लिये आवश्यक शैक्षिक योग्यता बीएड होगी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। इसी के साथ ही उच्च न्यायालय ने सहायक अध्यापकों के पदों को भरने के लिये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूजीसी) को नया विज्ञापन जारी करने और भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिये हैं।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ ने यह महत्वपूर्ण निर्णय तारा राम की ओर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए दिये।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से सहायक अध्यापक (एलटी) के पदों को भरने के लिये वर्ष 2020 में विज्ञापन जारी किया गया। इसके लिये आवश्यक योग्यता एनसीटीसी के नियमों के मुताबिक बीएड रखी गयी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डा. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने अदालत को बताया कि सरकार की ओर से 25 फरवरी 2021 को नया नियम जारी कर दिया गया और बीएड आवश्यक योग्यता को खत्म कर दिया गया।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार का यह कदम गलत है और रद्द किये जाने योग्य है। श्री गउप्तआ ने बताया कि अदालत ने सहायक अध्यापक एलटी के लिये आवश्यक योग्यता बीएड मानी है। साथ ही अदालत ने पुरानी विज्ञप्ति को खारिज करते हुए सरकार के कदम को गलत ठहरा दिया।
इसी के साथ ही अदालत ने यूकेयूजीसी को निर्देश दिये कि वह सहायक अध्यापक के पदों को भरने के लिये नयी विज्ञप्ति जारी करे और चयन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करे।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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