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त्रिपुरा में एक संदिग्ध रक्त चंदन तस्कर ने की टीएसआर जवान की हत्या

अगरतला, 21 मार्च (वार्ता) त्रिपुरा के उत्तरी इलाके में असम-त्रिपुरा सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाका चेकिंग के दौरान संदिग्ध रक्त चंदन (अगरवुड) तस्कर गिरोह ने त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (टीएसआर) के एक जवान को तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी, जिससे जवान की मृत्यु हो गयी।
पुलिस ने आरोपी हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान अंतरराज्यीय सीमा के पास दक्षिण कदमतला गांव के निवासी अब्बास अली (35) के रूप में हुई है, जो बुधवार को मोटरसाइकिल पर सवार था और टीएसआर जवान संदाना डारलोंग को सामने से टक्कर मार थी। इस दुर्घटना में जवान के सिर पर गंभीर चोट लगने से मौत का कारण बनी।
आरोपी अब्बास को मामूली चोटों के कारण धर्मनगर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
टीआरएस जवान डारलोंग अन्य सुरक्षाकर्मियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चुराइबारी नाका पॉइंट के बाघन स्कूल में वाहन चेकिंग में लगे हुए थे और तभी उन्होंने रात करीब 11 बजे बिना नंबर प्लेट की तेज रफ्तार माेटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया, तो अब्बास ने जवान डारलोंग को टक्कर मार दी और सड़क पर फिसल गया। तस्कर की तलाशी के दौरान उसके कब्जे से काफी मात्रा में रक्त चंदन लकड़ी बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि दोनों (आरोपी अब्बास और टीआरएस जवान डारलोंग) को अस्पताल ले जाया गया जहां डारलोंग को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने कहा कि यह घटना कदमतला-कुर्ती इलाके में रक्तर चंदन तस्करों के चल रहे खतरे को रेखांकित करती है। यह तस्कर मोटरसाइकिल से रक्त चंदन लेकर त्रिपुरा से असम जा रहा था। अब्बास एक सूचीबद्ध रक्त चंदन व्यापारी है जो कथित तौर पर असम स्थित व्यापारियों के माध्यम से दुबई में तस्करी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है।
इस बीच एक अन्य घटना में पुलिस अधीक्षक (उत्तरी त्रिपुरा) भानुपद चक्रवर्ती ने गुरुवार को एक गुप्त सूचना के आधार पर एक कार को राज्य में प्रवेश करते समय त्रिपुरा-मिजोरम सीमा पर दमचेर्रा में रोका। पुलिस ने कार से छह करोड़ रुपये मूल्य की उच्च गुणवत्ता वाली याबा टैबलेट के 60,000 टुकड़े बरामद किए और दो आरोपियों अगरतला के रानीरबाजार के कृष्णा सिंह (34) और बिशालगढ़ के मोहम्मद मामन (32) को गिरफ्तार किया।
पुलिस अधीक्षक ने कहा, “वे लोग उस वाहन में मिजोरम से आ रहे हैं जिसे कथित तौर पर म्यांमार से खेप मिली थी और प्रतिबंधित वस्तुएं कार के एक गुप्त कक्ष में थीं। उन दोनों पर नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।”
सोनिया, उप्रेती
वार्ता
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27 Apr 2024 | 11:17 PM

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