राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Mar 31 2020 3:31PM पीएसपीसीएल बिजली उत्पादन कंपनियों को ‘निश्चित‘ शुल्क नहीं देगीचंडीगढ़, 31 मार्च (वार्ता) पंजाब स्टेट पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) बिजली उत्पादन कंपनियों को ‘निश्चित‘ शुल्क नहीं देगी। सूत्रों के अनुसार कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए पिछले लगभग दस दिनों से किये गये कर्फ्यू/लॉकडाऊन के दौरान बिजली की मांग व खपत में भारी गिरावट आने के बाद पीएसपीसीएल ने पहली बार बिजली खरीद समझौते की धारा 12 का मामला उठाया है जिसमें अपरिहार्य और आपात स्थिति में बिजली उत्पादकों का भुगतान रोका जा सकता है। पीएसपीसीएल ने तलवंडी साबो, राजपुरा और जीवीके तापबिजली संयंत्रों और बायोमास उत्पादकों को एक नोटिस जारी कहा है कि ग्रिड कोड के तहत अगले दिन लगने वाली बिजली की घोषणा नहीं की जाएगी और इस अवधि के दौरान जो भी बिजली आपूर्ति की जाएगी उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। उक्त धारा के तहत इस तरह का नोटिस किसी भी पक्ष की तरफ से आपात स्थितियों के सात दिनों के भीतर दिया जा सकता है। इस कदम से पीएसपीसीएल को हालात सामान्य होते तक प्रति दिन 20 करोड़ बचेंगे। करार के अनुसार पीएसपीसीएल को ‘निश्चित‘ शुल्क देना होता है भले वह किसी कारण से बिजली न खरीदे। ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) के प्रवक्ता वी के गुप्ता ने बताया कि पंजाब में बिजली की मांग 20 मार्च के 5222 मेगावाट से गिरकर रविवार को 3100 मेगावाट हो गई है। प्रदेश में बिजली आपूर्ति पिछले दस दिनों में 1050 लाख यूनिट से घटकर 630 लाख यूनिट हो गई है। यह गिरावट रेलवे, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लगभग ठप हो जाने के कारण आई है। पीएसपीसीएल को आय में प्रतिदिन 25 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।महेश विजयवार्ता