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राज्य » राजस्थान


दो पोस्त तस्करों को चार-चार वर्ष कैद, जुर्माना

श्रीगंगानगर,04 फरवरी(वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर की एक अदालत ने पोस्त तस्करी का आरोप साबित हो जाने पर दो व्यक्तियों को चार-चार वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है और दस-दस हजार का अर्थदंड लगाया है।
हनुमानगढ़ जिले में संगरिया कस्बे में अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश डॉ. नरेन्द्र सिंह राठौड़ ने आज यह निर्णय देते हुए राजेन्द्र कुमार तथा सुभाषचंद्र जाट निवासी थाना सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर को यह सजा सुनाई।
प्रकरण के तथ्यों के अनुसार 11 जुलाई 2014 को संगरिया थाना में तत्कालीन प्रभारी विजय कुमार ने गश्त के दौरान सिंहपुरा से इंद्रपुरा जाते समय इन दोनों को संदेह के आधार पर पकड़ा था। इनके पास थैले थे। पुलिस को देखकर इन दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन थानाप्रभारी और उनकी टीम ने इनको काबू कर लिया। तलाशी ली गई तो राजेन्द्र के थैले में चार किलो तथा सुभाषचंद्र के थैले में तीन किलो पोस्त बरामद हुआ।
सेठी सैनी
वार्ता
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