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जयपुर में महामारी अध्यादेश उल्लंघन पर 17 हजार का जुर्माना वसूला

जयपुर 09 फरवरी (वार्ता) राजस्थान की राजधानी जयपुर में महामारी अध्यादेश 2020 निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर पिछले 24 घंटों में 129 मामलों में कार्यवाही करते हुये 17 हजार नौ सौ रूपये का जुर्माना वसूला वहीं रात्रि में यातायात नियमों के उल्लंघन पर 107 वाहनो पर कार्यवाही करते हुए आठ लाख 74 हजार दो सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया।
पुलिस आयुक्तालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जयपुर शहर में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 428 कार्यवाही करते हुय आठ लाख 90 हजार 900 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया। रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक स्थान एवं कार्यस्थल पर फेसमास्क नहीं पहनने पर ं12 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कर छह हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया। सार्वजनिक स्थान पर लोगो द्वारा थूकने पर विगत 24 घंटों में दो व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई तथा चार सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया। सार्वजनिक स्थान पर न्यूनतम 6 फीट की सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर 115 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कर 11हजार पांच सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया।
रिपोर्ट के अनुसार जयपुर शहर में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 का उल्लघंन करने वालो के खिलाफ अब तक दो लाख 13 हजार 948 मामलों में कार्यवाही की जाकर दो करोड़ 76 लाख 50 हजार छह सौ रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है।
रामसिंह
वार्ता
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