राज्य » राजस्थानPosted at: Jun 7 2022 9:33PM हत्या एवं ट्रक लूट के आरोप में दो को आजीवन कारावास की सजाझुंझुनू, 07 जून वार्ता राजस्थान में झुंझुने जिले में खेतड़ी स्थित अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) श्वेता शर्मा ने आज ट्रक चालक की हत्या के आरोप में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा एवं दो लाख दस हजार रुपए प्रत्येक को अर्थदंड से दंडित किया। प्राप्त विवरण के अनुसार खेतड़ीनगर थाने में परिवादी दनोदा (जींद) हाल बीएलआर ट्रांसपोर्ट कंपनी खेतड़ीनगर निवासी रोशनलाल शर्मा ने रिपोर्ट दी कि किसान ट्रक आपरेटर एसोसिएशन के द्वारा ट्रक हिंदुस्तान कॉपर खेतड़ीनगर से तालोजा की लोडिंग कर 13 अक्टूबर 2008 को रवाना की गई। इसमे हिंदुस्तान कॉपर का 16.49 मिट्रिक टन तांबा था। इसमें गाड़ी मालिक चिड़ावा निवासी संदीप चौधरी एवं चालक चिड़ावा निवासी हरीशचंद थे। इस गाड़ी के उदयपुर तक पहुंचने की सूचना है। इसके बाद गाड़ी ड्राइवर एवं मालिक की मिलीभगत से गाड़ी एवं माल को गायब कर दिया। पुलिस ने संबंध में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरु किया। इसमे बाद अनुसंधान पुलिस ने चालक हरीश का शव खैरवाड़ा की रोही में दस्तियाब किया गया। इसके पश्चात पुलिस ने अनुसंधान कर न्यायालय में परसाद (उदयपुर) निवासी विनोद जैन, आशीष कुमार एवं ललित जैन, मुंबई निवासी नरेंद्र जैन, बिशनपुरा निवासी रुकेश उर्फ शास्त्री तथा ब्रह्मपाल, स्वामीसेही निवासी मनीष के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। एडीजे ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। सुनवाई में एपीपी उदयभान सिंह ने न्यायालय में 20 गवाहों व 50 दस्तावेजों के साक्ष्य प्रदर्शित किए। इस पर एडीजे श्वेता शर्मा ने आरोपी परसाद निवासी विनोद जैन एवं मुंबई निवासी नरेंद्र जैन को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं एक-एक लाख रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया। सराफ रामसिंहवार्ता