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पदों को बिना सूचना के घटाने पर न्यायालय ने मांगी जानकारी

प्रयागराज 07 दिसम्बर (वार्ता) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापित असिस्टेंट एकाउंटेंट और आडीटर के दस पदों को बिना सूचना के घटा देने पर उच्च न्यायालय ने सरकार से जानकारी मांगी है।
न्यायालय ने चयन आयोग को भी नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अभ्यर्थी शाश्वत पाण्डेय की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे मुनीर ने दिया है।
याची के अधिवक्ता का कहना था कि आयोग ने असिस्टेंट एकाउंटेंट और आडीटर के 12 पदों के लिए 2016 में विज्ञापन जारी किया था। इसमें से दस पद सामान्य वर्ग के लिए और एक-एक पद एससी तथा ओबीसी के लिए आरक्षित था। लिखित परीक्षा का परिणाम 11 सितम्बर 2016 को जारी हुआ। याची इसमें सफल होने के बाद 16 सितम्बर 2018 को साक्षात्कार में शामिल हुआ। अंतिम परिणाम 16 अक्टूबर 2019 को सिर्फ दो पदों का घोषित किया गया।
आयोग ने बिना किसी सूचना के दस पद घटा दिये। पद घटाने के लिए न तो संशोधित विज्ञापन निकाला गया और न ही याचीगण को कोई सूचना दी गयी। अधिवक्ता का कहना था कि एक बार पद अधिसूचित कर देने के बाद चयन प्रक्रिया के बीच में उसे घटाया नहीं जा सकता है। कोर्ट ने इस मामले में तीन सप्ताह में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
सं प्रदीप
वार्ता
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