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पंजाब जी.एस.टी. में केंद्रीय एक्ट की तर्ज पर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी

पंजाब जी.एस.टी. में केंद्रीय एक्ट की तर्ज पर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी

चंडीगढ़, 02 दिसंबर(वार्ता) पंजाब मंत्रिमंडल ने एक अहम फ़ैसले के तहत पंजाब गुड्ज़ एंड सर्विसज़ टैक्स (संशोधन) एक्ट 2017 में केंद्रीय जी.एस.टी. एक्ट की तर्ज पर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश को मंज़ूरी दे दी है ।

इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया । इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा वित्त बिल (नंबर -2), 2019 के द्वारा केंद्रीय जी.एस.टी. में संशोधन को राज्य के जी.एस.टी. एक्ट में भी यथावत लागू किया जा सके।

ज्ञातव्य है कि जी.एस.टी. कौंसिल ने 21 जून, 2019 को हुई अपनी 35वीं बैठक में केंद्रीय जी.एस.टी. एक्ट 2017 में विभिन्न संशोधन करने की सिफ़ारिश की थी जिसे केन्द्र सरकार द्वारा वित्त (नंबर 2) बिल, 2019 के द्वारा शामिल किया गया और पहली अगस्त, 2019 को इसे मंज़ूरी दी गई। केंद्रीय जी.एस.टी. में हुए बदलाव के कारण पंजाब जी.एस.टी. एक्ट 2017 में यह बदलाव करना लाजि़मी था जिससे करदाताओं के हितों की रक्षा के साथ-साथ व्यापार को और आसान बनाया जा सके।

शर्मा

वार्ता

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