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मॉब लिंचिंग के विरूद्ध कानून बनाने का फैसला स्वागतयोग्य - ओझा

मॉब लिंचिंग के विरूद्ध कानून बनाने का फैसला स्वागतयोग्य - ओझा

भोपाल, 27 जून (वार्ता) मध्यप्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की अध्यक्ष श्रीमती शोभा ओझा ने आज कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार का 'माॅब लिंचिंग' के विरूद्ध कानून बनाने का फैसला स्वागतयोग्य है।

श्रीमती ओझा ने यहां एक विज्ञप्ति में दावा करते हुए कहा कि गौवंश के नाम पर हो रही वीभत्स हत्याओं को रोकने के लिए कानून बनाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इसका अन्य राज्यों को भी अनुसरण करना चाहिए।

कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में माॅब लिंचिंग के चलते देशभर में लगभग 150 हत्याओं के मामले सामने आये हैं। उत्तरप्रदेश में भीड़ द्वारा की गई अखलाक की निर्मम हत्या का बहुचर्चित मामला हो या झारखंड के लातेहर में मजलूम अंसारी और इम्तियाज खान की हत्या समेत अन्य मामले। इन सभी में गाय के नाम पर इंसानों की बलियां ली गयी हैं।

श्रीमती ओझा ने आरोप लगाते हुए कहा कि इन हत्याओं में कथित गौरक्षक संगठनों और अन्य छद्म संगठनों के लोग ही लिप्त पाये गये और यह भी उजागर हुआ कि ये लोग धर्म की रक्षा के नाम पर अवैध वसूलियों में लिप्त थे। लेकिन माॅब लिंचिंग के विरूद्ध कानून बन जाने के बाद प्रदेश में गौ रक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों को 6 महीने से लेकर तीन साल तक जेल की हवा खानी पड़ेगी।

प्रशांत

वार्ता

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