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छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अब केवल साक्षर होना जरूरी

छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अब केवल साक्षर होना जरूरी

रायपुर 23 नवम्बर(वार्ता)छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पांचवीं और आठवीं की बाध्यता समाप्त कर दिया हैं,अब केवल साक्षर होने पर ही उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेंगे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 में संशोधन के इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।बैठक में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय की धाराओं में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया है। इन्हें विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

इसके साथ ही मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में दो नये विश्वविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, इनमें महात्मा गांधी के नाम पर उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय और रायगढ़ में स्व.नंद कुमार पटेल के नाम पर नये विश्वविद्यालय प्रारंभ करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।बैठक में इसके साथ ही विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाली अन्य विधेयकों के संशोधन प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया गया।

साहू

वार्ता

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