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क्रूज ड्रग मामले में वानखेड़े की याचिका अदालत में खारिज

क्रूज ड्रग मामले में वानखेड़े की याचिका अदालत में खारिज

मुंबई, 25 अक्टूबर (वार्ता) मुंबई की एक सत्र अदालत ने सोमवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े द्वारा दायर उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें क्रूज ड्रग्स मामले में एक गवाह द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए रिश्वत के आरोपों पर विचार नहीं करने की मांग की गई थी।

याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा ‘‘याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है क्योंकि मामला बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, उच्च न्यायालय में बहस करें।”

हाई-प्रोफाइल मामले में शामिल लोगों के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप लगाए जाने के बाद, वानखेड़े ने पहले दिन में दायर अपने आवेदन में आरोपों को ‘फर्जी और निराधार’ करार दिया।

उन्होंने कहा,“कुछ लोग समाज में मेरी और मेरे परिवार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वे जांच में बाधा डालने के लिए झूठे और फर्जी दस्तावेज प्रकाशित कर रहे हैं।”

श्री वानखेड़े का परोक्ष संदर्भ महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के लिए था, जो फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने में सबसे आगे रहे हैं।

वानखेड़े ने गवाह प्रभाकर साहिल के दावों का भी खंडन किया कि एनसीबी के अधिकारियों ने आर्यन को रिहा करने के एवज में 25 करोड़ रुपये की मांग की थी, जिसकी जमानत याचिका मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने आएगी। उन्होंने कहा,“प्रभाकर का बयान फर्जी है।”

संजय जितेन्द्र

वार्ता

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