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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


अवैध हथियार रखने के मामले में आरोपी को कारावास

इंदौर, 21 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के इंदौर की एक अदालत ने अवैध देशी कट्टे के साथ गिरफ्तार हुये एक आरोपी को दोषी करार देते हुये उसे आज एक वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है।
जिला अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती कला भम्‍मरकर ने वर्ष 2011 में पुलिस गिरफ्त में आये राजू निवासी इंदौर को आयुध अधिनियम के तहत दंडित किया है। भवरकुआं थाना क्षेत्र से गिरफ्तार राजू को अदालत ने कठोर कारावास के साथ पांच सौ रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड ने चुकाने की दशा में राजू को अतिरिक्त दस दिवस कारावास भोगे जाने के आदेश अदालत ने दिये है।
सं नाग
वार्ता
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