गुवाहाटी, 12 अगस्त (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने असम में 23.87 करोड़ रुपये के चिटफंड घोटाले से संबंधित दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया है।
सीबीआई ने गुवाहाटी के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कामरूप (एम) की अदालत में एक निजी कंपनी समूह के तत्कालीन प्रबंध निदेशक और तीन तत्कालीन निदेशकों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। इस मामले में जीवन सुरक्षा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंध निदेशक चंदन दास और निदेशक आरजू आचार्य, अशोक चक्रवर्ती और उत्तम आचार्य को आरोपी हैं।
सीबीआई ने जनवरी 2016 में असम सरकार के अनुरोध पर यह मामला दर्ज किया और इसकी जांच शुरू की। इस मामले में असम पुलिस द्वारा भी आरोपपत्र दाखिल किया गया।
जांच के दौरान यह पता चला कि आरोपियों ने एक दूसरे के साथ मिलकर साजिश रची और धोखा देने के उद्देश्य से कंपनी की स्थापना की और उसके निदेशक बने।
यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने कंपनी अधिनियम और सेबी (सीआईएस) विनियमों की अवहेलना करते हुए, असम के बारपेटा जिले में फंड के रूप में निवेशकों से बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन एकत्रित किया।
सीबीआई ने एक वक्तव्य में कहा कि आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए निवेशकों के लगभग 23,87,76,140 रूपये का गबन/दुरूपयोग किया। सीबीआई ने निदेशकों और तीन आरोपी कंपनियों सहित चार आरोपियों के खिलाफ दिसंबर 2018 में पहला पूरक आरोप पत्र दायर किया था।
अभय अशोक
वार्ता