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आप की मुफ्त बिजली योजना के खिलाफ दायर याचिका खारिज

आप की मुफ्त बिजली योजना के खिलाफ दायर याचिका खारिज

नैनीताल, 09 दिसंबर (वार्ता) उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से घोषित मुफ्त बिजली गारंटी योजना के खिलाफ दायर याचिका को उच्च न्यायालय ने गुरुवार को खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को केंद्रीय चुनाव आयोग को इस मामले में प्रत्यावेदन सौंपने के निर्देश दिए हैं।

मामले को देहरादून विकास नगर के सामाजिक कार्यकर्ता संजय जैन की ओर से चुनौती दी गयी है। इस मामले में केन्द्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग के साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रदेश के मुखिया अजय कोटियाल को पक्षकार बनाया गया था। हालांकि श्री कोटियाल को अदालत की ओर से नोटिस जारी नहीं किया गया।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि आप पार्टी की ओर से विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रदेश में मुफ्त बिजली गारंटी योजना जारी की गयी है और इसके तहत 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया गया है। योजना के तहत लोगोें को गारंटी कार्ड जारी किया जा रहा है।

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया है कि आप का यह कदम असंवैधानिक है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनयम की धारा 123 का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही कहा गया है कि यह आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन है व भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है।

याचिकाकर्ता की ओर से योजना पर रोक लगाने की मांग की गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि आप की ओर से इस योजना के लिये लोगों का जो पंजीकरण कराया जा रहा है वह गलत है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ में हुई।

दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाये गये और कहा गया कि प्रदेश में अभी आदर्श आचार संहिता लागू नहीं हुई है इसलिए आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। यह राज्य निर्वाचन के बजाय केन्द्रीय निर्वाचन आयोग का मसला है। मामले को सुनने के बाद अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए चुनाव आयोग को प्रत्यावेदन सौंपने को कहा है।

रवीन्द्र.संजय

वार्ता

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