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मध्यप्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन देने अनेक रियायतें

भोपाल, 27 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अनेक प्रयासों के बीच 'मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति- 2020' को लागू किया गया है, जिसके तहत अनेक रियायतें प्रदान की जाएंगी।
आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार का मानना है कि फिल्मों की शूटिंग बढ़ने से राज्य के पर्यटक स्थलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
पर्यटन नीति 2020 लागू कर मध्यप्रदेश को फिल्म निर्माताओं की पसंद बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नीति में फिल्मों के लिए प्रदेश को 'सेंट्रल हब' बनाने के प्रयास भी किए गए हैं।
सूत्रों ने कहा कि नीति के तहत फिल्म निर्माण के लिये बुनियादी ढांचा तैयार कर फिल्म निर्माताओं और फिल्मों से जुड़े उद्योगों को निवेश के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। प्रदेश के पर्यटन स्थलों को फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय पहचान दिलवायी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा फिल्म शूटिंग की अनुमति की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है, जिससे प्रदेश में अधिक से अधिक फिल्मांकन को प्रोत्साहन मिलेगा।
सूत्रों ने कहा कि मध्यप्रदेश में एक समर्पित फिल्म सुविधा सेल का गठन किया गया है। राज्य टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक की अध्यक्षता में यह सेल फिल्म पर्यटन विकास के लिये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। यह सेल फिल्म पर्यटन नीति के क्रियान्वयन, प्रक्रिया निर्धारण, आवेदनों के निराकरण संबंधी समन्वय करेगा तथा फिल्म उद्योग की अद्यतन प्रवृत्तियों के अनुसार नीति संबंधी सुझाव एवं नियामक सुधार के लिए समय-समय पर प्रस्ताव तैयार करेगा।
मध्य प्रदेश में फिल्मों, धारावाहिकों और वेब सीरिज की शूटिंग करने के इच्छुक फिल्म निर्माताओं के लिए वन-प्वाइंट एंट्रेस सिस्टम और समयबद्ध अनुमति तंत्र के लिए ऑनलाइन फिल्म वेब पोर्टल तैयार किया जा रहा है। यह पोर्टल फिल्म पर्यटन नीति के लिये सूचना-प्रसार के एक मंच के रूप में कार्य करेगा।
सूत्रों के अनुसार फिल्म पर्यटन नीति के अंतर्गत किसी भी भाषा में फिल्म निर्माण के लिये प्रदेश में फिल्मों के अधिक से अधिक फिल्मांकन पर अनुदान के पात्रता मापदंड निर्धारित किये गए हैं। पहली फिल्म की शूटिंग के लिये अनुदान एक करोड़ रूपये तक अथवा फिल्म की कुल लागत का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, देय होगा। इसके लिये फिल्म के संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50 प्रतिशत शूटिंग दिवस मध्यप्रदेश में होना जरूरी है।
इसी तरह दूसरी फिल्म के लिये 1 करोड़ 25 लाख रूपये तक या फिल्म की कुल लागत का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, देय होगा। इसके लिये फिल्म के संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50 प्रतिशत शूटिंग दिवस मध्यप्रदेश में होना जरूरी होगा। इसके अलावा, तीसरी और आगे की फिल्मों के लिये 1 करोड़ 50 लाख रूपये तक या फिल्मों की लागत का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, देय होगा। इसके लिये फिल्म के संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50 प्रतिशत शूटिंग दिवस मध्यप्रदेश में होना जरूरी होगा।
फिल्म पर्यटन नीति में प्रदेश में 75 प्रतिशत से अधिक शूटिंग दिवस वाली फीचर फिल्म के फिल्मांकन में मध्यप्रदेश को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। ऐसी फिल्म को प्रोत्साहित करने वाली प्रत्येक श्रेणी (प्रथम/द्वितीय/तृतीय एवं आगामी फिल्म) में 50 लाख रूपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। इसका निर्णय फिल्म फेसेलिटेशन सेल द्वारा लिया जायेगा। इसके अलावा अन्य रियायतें भी प्रदान की जाएंगी।
प्रशांत
वार्ता
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