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हाईकोर्ट ने किया हिमालया मेडिकल काॅलेज को नोटिस जारी

नैनीताल, 20 फरवरी (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में गुरूवार को प्रदेश के निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों में बढ़े हुए शुल्क के मामले में हिमालया आयुर्वेदिक मेडिकल काॅलेज के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की और काॅलेज के प्रधानाचार्य अनिल कुमार झा को नोटिस जारी कर 02 मार्च को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के निर्देश दिये हैं और यह भी पूछा कि आदेश का अनुपालन न करने के मामले में क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही अमल में लायी जाये।
न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की अदालत ने देहरादून के मनीष कुमार एवं अन्य छात्रों की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद ये निर्देश जारी किये हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद हिमालया आयुर्वेदिक मेडिकल काॅलेज की ओर से छात्रों का बढ़ा हुआ शुल्क को वापस नहीं किया जा रहा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनोद कुमार तिवारी की ओर से कहा गया कि सरकार ने 14 अक्टूबर 2015 में एक शासनादेश जारी कर प्रदेश के निजी आयुर्वेदिक मेडिकल काॅलेजों में निर्धारित 80 हजार रुपये के शुल्क को बढ़ाकर 2.15 लाख रुपये प्रतिवर्ष कर दिया था।
श्री तिवारी के अनुसार सरकार ने फीस रेगुलेशन कमेटी की अनुशंसा के बगैर काॅलेजों में पढ़ने वाले छात्रों पर भी शुल्क वृद्धि का निर्णय थोप दिया। सरकार के इस निर्णय को देहरादून के डोईवाला स्थित हिमालया आयुर्वेदि मेडिकल काॅलेज के छात्रों ने वर्ष 2017 में नैनीताल उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए 09 जुलाई 2018 को अंतिम आदेश जारी कर शासनादेश को निरस्त कर दिया और काॅलेज को छात्रों की बढ़ी हुई फीस वापस करने के निर्देश दिये। अदालत के इस आदेश से प्रदेश के छह निजी आयुर्वेदिक मेडिकल काॅलेजों के सैकड़ों छात्र लाभान्वित हुए।
श्री तिवारी ने बताया कि इसके बाद निजी आयुर्वेदिक मेडिकल काॅलेजों की एक फेडरेशन ने एकलपीठ के आदेश को संयुक्त रूप से विशेष याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी लेकिन यहां भी निजी आयुर्वेदिक मेडिकल काॅलेजों को मुंह की खानी पड़ी। उच्च न्यायालय ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए विशेष याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि इसके बावजूद काॅलेज ने छात्रों की बढ़ी हुई शुल्क को वापस नहीं किया।
इसके बाद हिमालया आयुर्वेदिक मेडिकल काॅलेज के छात्रों की ओर से इस मामले में अवमानना याचिका दायर की गयी।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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