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बंबई उच्च न्यायालय ने ईडी से देशमुख की याचिका का जवाब मांगा

बंबई उच्च न्यायालय ने ईडी से देशमुख की याचिका का जवाब मांगा

मुंबई, 23 सितंबर (वार्ता) बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

ईडी ने देशमुख के धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में समन जारी किया था जिसके खिलाफ देशमुख ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी।

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन जे जामदार की खंडपीठ ने कहा कि ईडी अगर आवश्यक हो तो याचिका के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल कर सकता है।

देशमुख ने अपनी याचिका में ईडी द्वारा जारी किए गए पांच समन को रद्द करने की मांग की और कहा कि मामला ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ का परिणाम है।

सुनवाई के दौरान आज ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह पेश हुए और मामले की वर्चुअल माध्यम से सुनवाई की मांग की ताकि देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एजेंसी की ओर से पेश हो कर जिरह कर सकें।

देशमुख की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने हालांकि तर्क दिया कि अदालत को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने के लिए आज ही मामले की सुनवाई करनी चाहिए।

उच्च न्यायालय ने कहा कि वह 29 सितंबर को याचिका में उठाए गए सभी तर्कों पर सुनवाई करेगा।

त्रिपाठी, उप्रेती

वार्ता

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