संगरूर, 16 मार्च (वार्ता) कोटकपुरा गोली कांड में फरीदकोट की एक अदालत ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष एवं पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की अग्रिम जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अर्जी मंजूर कर ली।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुखमिंदर सिंह मान की याचिका भी खारिज कर दी।
इससे पहले 24 फरवरी को एडीजीपी एल के यादव की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने फरीदकोट की अदालत में 7,000 पृष्ठ का चालान पेश किया, जिसमें प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल और सुमेध सैनी सहित कई पुलिस अधिकारियों को नामजद किया गया था। इसके बाद सीनियर बादल और सुखबीर बादल ने नौ मार्च को इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी।
सं.महेश.श्रवण
वार्ता