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वरवरा राव की मेडिकल के आधार पर उच्च न्यायालय ने मंजूर की जमानत

मुुंबई, 22 फरवरी (वार्ता) बंबई उच्च न्यायालय ने कोरेगांव-भीमा मामले में मुख्य आरोपियों में से एक पी वरवरा राव
की सोमवार को मेडिकल आधार पर छह महीने के लिए जमानत मंजूर कर ली।
एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले के आरोपी 82 वर्षीय राव का मुंबई के नानावटी अस्पताल में इलाज चल रहा है।
खंड पीठ के न्यायाधीश एस एस शिंदे और न्यायाधीश मनीष पिताले ने बीमार वरवरा राव की दो अलग-अलग मामलों में जमानत मंजूर की है।
वामपंथी विचार धारा के 82 वर्षीय राव को पुणे पुलिस ने 28 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हत्या के षडयंत्र में शामिल होने के मामले में गिरफ्तार किया था। वे स्वयं और उनका परिवार इससे इनकार किया है।
अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए निर्देश दिया कि राव को विशेष एनआईए अदालत के अधिकार क्षेत्र में रहना चाहिए, जब भी आवश्यक हो, अदालत में पेश होना चाहिए, हालांकि वह शारीरिक उपस्थिति से छूट पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं और किसी भी तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते।
राव और उनकी पत्नी पी हेमलता ने अर्जी दे कर अदालत से मांग की थी कि राव के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को देखते हुए हस्तक्षेप करे। इस अर्जी पर अदालत ने राव की जमानत मंजूर कर ली।
राव का वर्तमान में मुंबई के विले पारले स्थित नानावटी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तेलंगाना के वारंगल जिले के निवासी राव लेखक और कवि हैं।
त्रिपाठी.श्रवण
वार्ता
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