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हरियाणा में लोकसभा चुनावों के लिये चुनाव अधिकारी की राजनीतिक दलों के साथ बैठक

चंडीगढ़, 07 फरवरी(वार्ता) हरियाणा में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर राज्य के चुनाव अधिकारियों ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आज यहां एक बैठक की जिसमें इन दलों से मतदान केंद्रो पर बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का अनुरोध किया गया ताकि मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित तैयार कराया जा सके।
बैठक की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के निदेशक शेखर विद्यार्थी ने की। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव महेशवर शर्मा, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ० इन्द्रजीत के अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। बैठक में राजनीतिक दलों को मतदाता सूचियां तैयार होने की जानकारी दी गई तथा उनसे अनुरोध किया गया कि अगर इनमें को त्रुटि है तो वे अपने बूथ लेवल एजेंटों के माध्यम से इसकी सतही स्तर पर जांच कर आपत्तियों के माध्यम से इसे सही करा सकते हैं। उन्होंने इन दलों से मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन टॉल फ्री नम्बर-1950 के बारे में भी अवगत कराने का अनुरोध किया ताकि वे अपनी वोट की स्थिति जान सकें।
चुनाव अधिकारियों ने सभी राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों को चुनावी खर्च का ब्यौरा रखने की हिदायतों का पालन करने का अनुरोध किया। ऐसा नहीं करने पर किसी भी उम्मीदवार को तीन वर्ष तक के लिये चुनाव लड़ने के आयोग्य ठहराया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार को 70 लाख रुपये तक खर्च करने की सीमा होगी। उसे नामांकन दाखिल करते हुये एक रजिस्टर दिया जाएगा जिसमें प्राप्त राशि तथा खर्च का अलग अलग विवरण दर्ज करना होगा। साथ ही उसे चुनाव खर्च को लेकर अलग से बैंक खाता भी खुलवाना होगा तथा चैक बुक भी रखनी होगी। उम्मीदवार द्वारा 10 हजार रुपये तक का खर्चा नकद किया जा सकता है तथा इससे अधिक का खर्च चैक के माध्यम से किया जा सकेगा।

बैठक में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा छपवाई जाने वाली विभिन्न प्रचार सामग्री के लिये प्रकाशक द्वारा फॉरमेट-क तथा मुद्रक द्वारा फॉरमेट-ख भरना और छपवाई गई सामग्री का ब्यौरा सम्बंधित जिला मजिस्ट्रेट को तीन दिन के भीतर भेजना अनिवार्य होगा। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापनों के प्रकाशन के लिये मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी कमेटी से स्वीकृति लेनी अनिवार्य होगी। सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तियों को लिख कर या फिर इन पर पोस्टर चिपका कर गंदा करना वर्जित होगा। अलबत्ता नगर निगम या नगरपालिका द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही बैनर, पोस्टर आदि प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति होगी।
बैठक में चुनाव अधिकारियों ने बताया कि राज्य के प्रत्येक जिले में मोबाइल वैन के माध्यम से सभी मतदाताओं को इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट तथा चुनाव प्रकिया की पूर्ण जानकारी दी जा रही है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं निबार्ध रूप से सम्पन्न कराने में सहयोग करने का भी अनुरोध किया।
रमेश1923वार्ता
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