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भाटला के दलितों ने लगाया पुलिस पर उनकी कॉल रिकॉर्ड करने का आरोप

हिसार, 11 अप्रैल (वार्ता) हरियाणा के हिसार जिले में भाटला के दलितों ने हांसी पुलिस पर उनकी काल रिकार्ड करने के संगीन आरोप लगाए हैं।
भाटला के दलितों ने हांसी पुलिस के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब से सामाजिक बहिष्कार प्रकरण हुआ है तब से भाटला के दलित पीडि़तों की मोबाइल फोन की कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। भाटला के दलित पीड़ित जय भगवान ने बताया कि उन्होंने नौ अप्रैल को हांसी के प्रशासनिक अधिकारियों से भाटला के पीडि़त दलितों की मुख्यमंत्री से 12 अप्रैल को उनके प्रस्तावित रोड शो से पहले मिलवाने की मांग की थी तथा नहीं मिलवाने पर दलितों ने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने की बात कही थी, जिसकी सूचना खुफिया विभाग द्वारा पुलिस प्रशासन को मिलते ही पुलिस ने अवैध व गैरकानूनी तरीके से उनकी कॉल रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी।
इस बारे में अधिवक्ता रजत कल्सन ने कहा कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट की धारा 5 के अनुसार केवल केंद्रीय गृह सचिव से लिखित अनुमति के बाद ही किसी की कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है तथा केंद्रीय गृह सचिव कॉल रिकॉर्ड अनुमति देने से पहले यह तय करता है कि जिस व्यक्ति की कॉल रिकॉर्ड करने की मांग की जा रही है, वह व्यक्ति आतंकवादी या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाला तो नहीं है, केवल इसी तरह के शक के आधार पर किसी की कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है ।
उन्होंने कहा कि भाटला के दलित पीड़ित भारत के नागरिक हैं तथा केवल अपनी जायज व अत्याचार के खिलाफ उचित मांग को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार उनकी गतिविधियों व फोन कॉल्स को ट्रेस कर रही है जो निजता के अधिकार का आपराधिक उल्लंघन है व बिल्कुल गैरकानूनी अवैध है।
उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है।
भाटला दलित संघर्ष समिति के प्रधान बलवान सिंह ने कहा कि भाटला सामाजिक बहिष्कार प्रकरण में हांसी पुलिस शुरू से ही गैरकानूनी तरीके से सवर्णों के पक्ष में तथा दलितों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई कर रही है जिस बारे में हांसी पुलिस के कुछ अधिकारियों ने हिसार के सेशन जज के नाम का दुरुपयोग कर भाटला के दलितों की शिकायतों को खारिज कर दिया था, जिस बारे हिसार के तत्कालीन सेशन जज प्रमोद गोयल ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ा आदेश पारित कर हरियाणा के पुलिस महानिदेशक व हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
सं शर्मा विक्रम
वार्ता
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