राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Nov 25 2019 8:39PM नाबालिगा से बलात्कार के आरोप में दस साल की सजा
गुड़गांव, 25 नवंबर (वार्ता) हरियाणा के गुड़गांव की एक अदालत ने अक्तूबर 2017 में एक नाबालिगा से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार युवक को आज दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की फास्ट ट्रैक अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने इसीके साथ आरोपी राजू को 50 हजार रुपए का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया जिसमें से 40 हजार रुपए की धनराशि पड़िता को दी जाएगी।
अभियाेजन पक्ष के अनुसार 17 अक्तूबर 2017 को डूंडाहेड़ा इलाके में रहने वाली बच्ची के साथ राजू ने तब जबरदस्ती की थी जब वह घर में अकेली थी। मूल रूप से फरुर्खाबाद निवासी राजू को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था।
सं महेश विक्रम
वार्ता