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उच्च न्यायालय ने चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के दिये आदेश

झुंझुनूं, 03 दिसम्बर (वार्ता) राजस्थान उच्च न्यायालय ने झुंझुनूं जिले की मलसीसर तहसील के दक्षिण दिलोई गांव की चारागाह भूमि पर किए अतिक्रमण को तीन महीने में हटाने के आदेश दिये है।
न्यायालय ने जिला प्रशासन को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया हैं। उल्लेखनीय है कि दक्षिण दिलोई निवासी शीशराम ने न्यायालय की जयपुर पीठ में एक याचिका दायर की थी।
याचिककर्ता के अधिवक्ता अजीत कस्वां ने न्यायालय को बताया कि शीशराम ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण एवं पक्का निर्माण किए जाने के बारे में वहां के उपखंड अधिकारी को शिकायत की थी। लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उच्च न्यायालय ने ही गत 30 जनवरी को जगदीश प्रसाद के मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिए थे कि वह सरकारी जमीन, तालाब, नदी, नालों की जमीन एवं आम रास्तों पर अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण रोकने के लिए स्थाई व्यवस्था करें। साथ ही यह भी कहा कि हर जिले में कलेक्टर द्वारा आमजन की शिकायतों के निस्तारण के लिए पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल बनाई जाये। यह सेल शिकायतों का निपटारा करें तथा अतिक्रमण पाए जाने पर उपखंड अधिकारी या अन्य संबंधित अधिकारी कार्रवाई करें। लेकिन मामले में अभी तक कोई कार्रवाई हुई।
याचिका में चौदह लोगों के साथ सरकार के अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया था।
सराफ जोरा
वार्ता
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