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पाकिस्तान के सीमावर्ती गांवों में रात्रिकालीन विचरण प्रतिबंधित

बाडमेर, 05 जनवरी (वार्ता) राजस्थान में बाडमेर के जिला मजिस्ट्रेट लोक बंधु ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर जिले मे भारत पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के अन्दर की ओर दो किलोमीटर क्षेत्र में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के मुताबिक रात्रिकालीन प्रतिबन्ध बाडमेर जिले में भारत पाक सीमा से लगते हुए दो किलोमीटर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में लागू होगा।
आदेश के अनुसार इन गांवों में सायं सात बजे से प्रातः छह बजे तक बिना वैद्य अनुमति के आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। अनुमति समीपस्थ की बीएसएफ चौकी से प्राप्त की जा सकती है। जिले में भारत-पाक सीमा से लगते हुए उक्त वर्णित 2 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में रात्रि के समय सक्षम अधिकारी की वैद्य अनुमति के बिना गमनागमन अथवा विचरण नहीं करें। आदेश का उल्लंधन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कडी कार्यवाही की जायेगी।
भाटी रामसिंह
वार्ता
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