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दो साल से बंद पड़ी मेजर मिनरल माइंस होगी स्वतः निरस्त

जयपुर, 02 मई (वार्ता) राजस्थान में खान विभाग द्वारा दो साल से बंद पड़ी मेजर मिनरल माइंस स्वतः निरस्त होगी।
विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया है कि मेजर मिनरल्स माइनिंग के पूर्व नियमों के तहत क्षेत्र आरक्षित कर आवंटित ऐसे खनन पट्टों में जहां अभी तक खनन कार्य आरंभ नहीं हुआ है या गत दो साल से खनन कार्य बंद है उन खनन पट्टों को स्वतः निरस्त करते हुए राज्य सरकार इस तरह की माइंस की तत्काल प्रभाव से नीलामी की कार्यवाही कर सकेगी।
उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने माइंस एवं मिनरल्स (डवलपमेंट एवं रेगुलेशन) एक्ट, 1957 में इस आशय के आदेश जारी किए हैं।
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा एमएमडीआर एक्ट 1957 में किए गए आवश्यक प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार की कंपनियों या उपक्रमोें के लिए आरक्षित ऐसे माइनिंग क्षेत्र जहां विगत दो साल से लगातार माइनिंग हो रही है उन खनन क्षेत्रों में एक साल की अवधि के लिए खनन जारी रखने की अनुमति होगी। ऐसे उपक्रमोें को एक साल की अवधि में खनन लीज जारी करानी होगी।
रामसिंह
वार्ता
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