बाड़मेर, 31 मार्च (वार्ता) राजस्थान में बाड़मेर के जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने जिले में लागू निषेधाज्ञा 16 अप्रैल तक बढ़ाने के मंगलवार को आदेश दिये।
श्री मीणा ने कहा कि जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में 16 अप्रैल तक की मध्य रात्रि तक निषेधाज्ञा जारी रहेगी।
उधर लॉक डाउन के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को राहत पहुंचाने के लिए डाक कर्मी घर-घर सहायता सामग्री, दवाईयां एवं अन्य वस्तुए पहुंचाएंगे। इस संबंध में बाड़मेर डाकघर के जिला अधीक्षक उदय शेजू ने मंगलवार को जिला कलक्टर विश्राम मीणा से मुलाकात करके उनसे डाक विभाग को घर-घर आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए अनुमति देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस मरूस्थलीय जिले में डाक विभाग का विस्तृत नेटवर्क है और आवश्यक सेवाओं में होने के कारण बाड़मेर शहर के साथ-साथ हर ग्राम पंचायत स्तर पर कुल 482 डाकघर कार्यरत हैं।
उन्होंने बताया कि विभाग का डाकिया शहर और गांव के हर व्यक्ति की पहचान रखता है। फिलहाल डाक वितरण व्यवस्था बहाल करना संभव नहीं होने के कारण लॉकडाउन के दौरान आमजन को परेशानियों से बचाने के लिए घर-घर सामान, दवाईयां या अन्य सामग्री पहुंचाने एवं सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन, गरीब कल्याण योजना, नरेगा आदि भुगतान पहुंचाने की अनुमति देने का आग्रह किया।
भाटी सुनील
वार्ता