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जानलेवा हमले के मामले में दो आरोपियों को दस.दस साल की सजा

झुंझुनू, 28 मार्च (वार्ता) राजस्थान के झुंझुनू में अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दस.दस साल के कारावास की सजा सुनाई है।
एपीपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि बास नानग निवासी मक्खनलाल स्वामी ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 14 सितंबर 2020 को उसके बेटे हेमंत और पवन स्कूटी से खेत जा रहे थे। रास्ते में बास नानग निवासी कमल कुमार स्वामी तथा श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान निवासी मोहित व अन्य ने उन्हें रास्ते में रोककर कसिया और लाठियों से मारपीट कर जानलेवा हमला किया।
पुलिस ने यह मामला दर्ज कर जांच शुरू की और न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में चले ट्रायल के दौरान नौ गवाहों और 22 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की बहस के बाद न्यायाधीश आशीष कुमावत ने दोनों आरोपियों को 10.10 साल की सजा और 50.50 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।
रामसिंह.अभय
वार्ता
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